रियल एस्टेट विवाद : कोटा के सिल्वर विंग्स लाइफ स्पेस में दुकान का कब्जा और जमा रकम पर ब्याज देने के आदेश

रियल एस्टेट विवाद : कोटा के सिल्वर विंग्स लाइफ स्पेस में दुकान का कब्जा और जमा रकम पर ब्याज देने के आदेश

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रियल एस्टेट विवाद : कोटा के सिल्वर विंग्स लाइफ स्पेस में दुकान का कब्जा और जमा रकम पर ब्याज देने के आदेश


कोटा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) जयपुर ने शिकायत संख्या RAJ-RERA-C-N-2022-4988 में खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह मामला प्रोजेक्ट "प्लाटिना" से जुड़ा था, जिसमें शिकायतकर्ता ऋजुता सिंह ने सिल्वर विंग्स लाइफ स्पेस पर दुकान का कब्जा न देने का आरोप लगाया था।

प्रकरण के मुताबिक शिकायतकर्ता ऋजुता सिंह ने 22 फरवरी 2017 को शॉप नंबर F-13 बुक की थी, जिसकी कुल कीमत 15,01,500 रुपए थी। उन्होंने अब तक 7,50,750 रुपए का भुगतान किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दुकान का कब्जा नहीं दिया गया। बल्कि, उनकी बुक की गई दुकान में वी-मार्ट स्टोर खोल दिया गया। इसके बाद उन्होंने 28 फरवरी 2022 को रेरा में शिकायत दर्ज करवाई।
सुनवाई के दौरान सिल्वर विंग्स लाइफ स्पेस ने अपने जवाब में कहा कि प्रोजेक्ट 96% पूरा हो चुका है और खरीदार ने तयशुदा भुगतान नहीं किया, जिसके कारण 26 अगस्त 2019 को दुकान का आवंटन रद्द कर दिया गया। कंपनी का दावा था कि उन्होंने खरीदार को 24 फरवरी 2018, 25 अगस्त 2018 और 25 फरवरी 2019 को कई बार भुगतान के लिए पत्र भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
रेरा के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह पाया कि शिकायतकर्ता ने 7.5 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया है। विकसकर्ता ने प्रोजेक्ट को छह बार विस्तार दिया, और अभी तक पूरा नहीं किया है। प्रोजेक्ट की नियत समय सीमा 30 जून 2020 थी, जबकि आवंटन रद्द 26 अगस्त 2019 को किया गया, जो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था।
रेरा ने अपने आदेश में विकासकर्ता को निर्देश दिए कि खरीदार को बिल्डर दुकान का वैध कब्जा दें, लेकिन जब तक प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। तब तक 22 अगस्त 2020 से कब्जा मिलने तक खरीदार को 11.10% की दर से ब्याज अदा किया जाए। खरीदार को बकाया राशि का भुगतान ब्याज समायोजन के बाद करना होगा
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