विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम – राजस्थान के 70.55 फीसदी मतदाताओं को नहीं देना होगा दस्तावेज
जयपुर । राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR प्रक्रिया के तहत राजस्थान के 70.55 प्रतिशत मतदाताओं को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी । प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी । .उन्होंने कहा कि बिहार में SIR के दौरान दस्तावेज लेने को लेकर जो नरेटिव बना था उसे सबक लेते हुए हमने मैपिंग का काम पहले ही शुरू कर दिया था।
वोटर मैपिंग में राजस्थान देश में सबसे आगे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है उनमें वोटर मैपिंग के मामले में राजस्थान सबसे आगे है । यहां 49.37 प्रतिशत मैपिंग पूर्ण हो चुकी है जबकि अन्य राज्य इसमें काफी पीछे हैं. गुजरात में 5.73 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 13. 41%, मध्य प्रदेश में 20. 9%, तमिलनाडु में 21. 62% और छत्तीसगढ़ में 24.27 प्रतिशत मैपिंग हुई है ।
महाजन ने कहा कि इस अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा । तीनों बार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया जाएगा । प्रत्येक ईएफ में अलग क्यूआर कोड रहेगा जिससे अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा. मृत, स्थाई रूप से बाहर चले गए या डुप्लीकेट नाम को सूची से हटाया जाएगा ।
उन्होंने कहा कि साल 2002 से लेकर 2005 की वोटर लिस्ट के डेटा के साथ मौजूद मतदाता सूची का मिलान किया गया है जिसमें 70.55 फीसदी मतदाताओं के नाम सही मिले हैं । ऐसे में मतदाताओं को अब किसी प्रकार के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी । उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेंगे तब यह आंकड़ा 80 प्रतिशत के पार भी हो सकता है ।
महाजन ने बताया कि राजस्थान में 27 अक्टूबर तक 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 570 मतदाता पंजीकृत है। इनमें से 70. 55 प्रतिशत के नाम पुराने रिकॉर्ड से मेल खा चुके हैं.बीएलओ एप के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक आयु के 79. 32% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है जबकि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के 22. 22% मतदाताओं का मिलन हुआ है ।
बूथों की संख्या बढ़ेगी
एसआईआर के बाद राज्य में प्रत्येक बूथ पर औसतन 890 मतदाता रह जाएंगे. इसके तहत 8819 नए पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं जिससे प्रदेश में कुल 61309 पोलिंग स्टेशन हो जाएंगे.
7 फरवरी 2026 को जारी होगी फाइनल सूची
उन्होंने कहा कि एसआईआर के पहले चरण में 31 दिन दस्तावेजों का फेज नहीं रहेगा । इस अवधि में ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को तैयार की जाएगी । इसके बाद 8 जनवरी तक ड्राफ्ट सूची को लेकर क्लेम किया जा सकेगा. इसके बाद अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी यदि कोई मतदाता रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश से असंतुष्ट है तो वह कलेक्टर के पास अपील कर सकता है और अंतिम अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास ही की जा सकेगी ।
दो जगह नाम होने पर 1 साल की सजा का प्रावधान
नवीन महाजन ने कहा कि यदि किसी मतदाता का दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है ।
तबादलों पर रहेगी रोक
वहीं एसआईआर कार्य में लगे कलेक्टर से लेकर बीएलओ तक सभी अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इस ये सुनिश्चित होगा कि मतदाता सूची कार्य बिना किसी व्यवधान के पूरा किया जा सके
